आज पटना हाईकोर्ट ने 70वीं बीपीएससी सिविल प्रारंभिक परीक्षा की पुनः मांग करने वाले उम्मीदवारों को बड़ा झटका दिया. पटना हाईकोर्ट ने 70वीं बीपीएससी सिविल प्रारंभिक परीक्षा पुनः कराये जाने सम्बन्धी याचिकायों को खारिज करते हुए राज्य सरकार और बीपीएससी को बड़ी राहत दी। पप्पू कुमार व अन्य की याचिकाओं पर एक्टिंग चीफ जस्टिस आशुतोष कुमार की खंडपीठ ने इस सम्बन्ध में दायर जनहित याचिका सहित सभी याचिकायों पर सुनवाई पूरी कर निर्णय सुरक्षित रखा था.

जिस पर आज कोर्ट ने ये फैसला दिया. ये उन उम्मीदवारों के लिए काफी बड़ा झटका हैं, जिन्होंने 70वीं बीपीएससी सिविल सर्विस प्रारंभिक परीक्षा रद्द कर पुनः प्रारंभिक परीक्षा कराये जाने की मांग की थी।वहीं फैसला आने के बाद शिक्षाविद् गुरु रहमान ने कहा कि वे लोग इस फैसले के खिलाफ उच्चतम न्यायालय (SC) का रुख करेंगे. दरवाजे अभी खुले हुए हैं. गुरु रहमान का कहना है कि हम लोग किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेंगे।