लैंड फॉर जॉब मामले में आज कोर्ट का आने वाला है बड़ा फैसला,लालू परिवार के लिए बढ़ सकती है मुश्किलें!
दिल्ली का राऊज एवेन्यू कोर्ट आज लैंड फॉर जॉब मामले में सीबीआई की ओर से दर्ज एफआईआर के मामले में आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने के मामले पर सुनवाई करेगा. स्पेशल जज विशाल गोगने सुनवाई करेंगेयइसके पहले 8 दिसंबर को कोर्ट को बताया गया था कि इस मामले के कुछ आरोपियों की मौत हो चुकी है. उसके बाद कोर्ट ने सीबीआई को आरोपियों की मौत का वेरिफिकेशन कर कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करें.इससे पहले कोर्ट आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने पर दो बार फैसला टाल चुका है. 4 दिसंबर और 10 नवंबर को कोर्ट किसी न किसी वजह से फैसला टाल चुका है. कोर्ट ने सीबीआई के मामले में आरोप तय करने पर 25 अगस्त को फैसला सुरक्षित रख लिया था.बता दें कि लालू यादव ने इस मामले में सीबीआई की ओर से दर्ज एफआईआर को निरस्त करने और ट्रायल कोर्ट में चल रही कार्यवाही पर रोक की मांग के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर किया है.

इस मामले की आरोपी राबड़ी देवी ने प्रिंसिपल एंड डिस्ट्रिक्ट जज के समक्ष याचिका दायर कर जज विशाल गोगने की कोर्ट से दूसरी कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग की है. प्रिंसिपल एंड डिस्ट्रिक्ट जज के समक्ष याचिका दायर याचिका अभी लंबित है.हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान लालू यादव की ओर से पेश वकील कपिल सिब्बल ने कहा था कि इस मामले में अभियोजन चलाने के लिए जरुरी अनुमति नहीं ली गई। ऐसे में पूरी जांच की गैरकानूनी है. बिना जरुरी अनुमति के जांच शुरु नहीं की जा सकती है। सिब्बल ने कहा था कि इस मामले में पूरी कार्यवाही ही गलत है. सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से पेश वकील ने कहा था कि लालू यादव की ओर से जानबूझकर ट्रायल कोर्ट में आरोप तय करने पर दलीलें नहीं रख रहे हैं.बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 18 जुलाई को ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था. 7 अक्टूबर 2022 को लैंड फॉर जॉब मामले में सीबीआई ने लालू प्रसाद यादव , राबड़ी देवी और मीसा भारती समेत 16 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया था. ट्रायल कोर्ट ने 25 फरवरी को सीबीआई की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. सीबीआई ने 7 जून 2024 को इस मामले में अंतिम चार्जशीट दाखिल किया था जिसमें 78 लोगों को आरोपी बनाया गया है. इन 78 आरोपियों में से रेलवे में नौकरी पाने वाले 38 उम्मीदवार भी शामिल हैं.