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BPSC 70 वीं की RE EXAM की मांग वाली याचिका को पटना हाईकोर्ट ने किया मंजूर

BPSC 70 वीं की RE EXAM की मांग वाली याचिका को पटना हाईकोर्ट ने किया मंजूर
  • PublishedJanuary 10, 2025

हाईकोर्ट ने बीपीएससी द्वारा 13 दिसंबर,2024 को 70वीं संयुक्त प्रतियोगिता सिविल सेवा के लिए आयोजित प्रारंभिक परीक्षा में हुई कथित धांधली की जांच और री-एग्जाम के लिए दायर याचिका को मंजूर कर लिया है. याचिका पर 15 जनवरी,2025 को सुनवाई की जाएगी।उम्मीदवार पप्पू कुमार व अन्य ने दायर की है. याचिका पटना हाईकोर्ट के अधिवक्ता प्रणव कुमार ने दायर की है. उन्होंने बताया कि याचिका की प्रति एजी कार्यालय को दे दी गयी है. इस याचिका में ये बताया गया कि इस प्रारंभिक परीक्षा में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी और अनियमिताताएं बरती गयी।बीपीएससी ने 23 सितम्बर,2024 को 70वीं संयुक्त प्रतियोगिता सिविल प्रारंभिक परीक्षा के लिए विज्ञापन निकाला था. इस विज्ञापन के आलोक में 13 दिसंबर, 2024 को प्रारंभिक परीक्षा बीपीएससी ने आयोजित की. राज्य के 912 केंद्रों पर बड़े पैमाने पर उम्मीदवार प्रारंभिक परीक्षा में शामिल हुए।पटना के बापू परीक्षा परिसर केंद्र में लगभग बारह हजार उम्मीदवार प्रारंभिक परीक्षा में शामिल हुए.

याचिका में ये कहा गया कि काफी उम्मीदवारों को प्रश्न पत्र ही उपलब्ध नहीं कराये गये. इस याचिका में ये आरोप लगाया गया कि बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां और अनियमितताएं हुई हैं. इससे आम लोगों और छात्रों के विश्वास को गहरा धक्का लगा है।याचिका में ये कहा गया है कि बीपीएससी द्वारा ली जाने वाली परीक्षा चयन प्रक्रिया में इस तरह की अनियमितता पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए. याचिका में मांग की गयी है कि प्रारम्भिक परीक्षा में हुई गड़बड़ियों के मद्देनज़र 13 दिसंबर, 2024 और पुन 4 जनवरी, 2025 को ली गयी प्रारंभिक परीक्षा को पूर्णरूप से रद्द किया जाये. उन परीक्षाओं के आधार पर कोई परिणाम नहीं घोषित किया जाये।

Written By
Aagaaz Express

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