यूपी के मऊ से विधायक अब्बास अंसारी को राहत का संकेत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज केस की जांच 10 दिन में पूरी करने के लिए कहा है. कोर्ट ने जांच अधिकारी से स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है. जस्टिस सूर्य कांत और एन कोटिश्वर सिंह की बेंच ने कहा है कि वह रिपोर्ट को देखने के बाद अब्बास की रिहाई पर फैसला लेंगे।गैंगस्टर और राजनेता मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास लिए पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने दलील दी कि उन्हें 10 मुकदमों में जमानत मिल चुकी है. सभी केस में जमानत पाने के बाद भी वह सिर्फ इस मामले के चलते 5 महीने से जेल में है. उन्होंने यह भी कहा कि अब्बास को अपने क्षेत्र से बहुत दूर कासगंज जेल में बंद रखा गया है।

यूपी सरकार के लिए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के एम नटराज पेश हुए. उन्होंने अब्बास पर लगे आरोपों को गंभीर बताया. उन्होंने यह भी कहा कि जिस मामले में जमानत मांगी जा रही है, उसके 4 सह-आरोपी अब भी फरार हैं. इस पर कपिल सिब्बल ने कहा कि यह किसी को अनिश्चित समय तक जेल में रखने का आधार नहीं हो सकता।जजों ने 10 दिनों में जांच पूरी करने का निर्देश देते हुए स्टेटस रिपोर्ट पेश करने को कहा. सिब्बल ने 8 दिन बाद सुनवाई का अनुरोध करते हुए कहा कि 1 मार्च से रमज़ान शुरू हो रहा है. याचिकाकर्ता को रिहा करने पर जल्द विचार हो. लेकिन जजों ने इस अनुरोध पर कोई टिप्पणी नहीं की।