लालू यादव की अर्जी को कोर्ट ने कर दिया खारिज,इस मामले में अब बढ़ेगी मुश्किलें
आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को लैंड-फॉर-जॉब्स मामले में बड़ा झटका लगा है. दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट ने आरजेडी प्रमुख और पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने कथित लैंड-फॉर-जॉब्स मामले में सीबीआई की FIR को रद्द करने की मांग की थी.कोर्ट के इस फैसले के बाद उनकी कानूनी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं.दिल्ली हाई कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने स्पष्ट कहा कि याचिका में कोई दम नहीं है. कोर्ट ने इसे “devoid of merit” (मेरिट में दम नहीं) बताते हुए खारिज कर दिया. अदालत के इस रुख से साफ हो गया कि फिलहाल इस मामले में लालू प्रसाद यादव को कोई राहत नहीं मिलेगी.लैंड-फॉर-जॉब्स मामला उस समय से जुड़ा है जब लालू प्रसाद यादव केंद्र सरकार में रेल मंत्री थे. आरोप है कि उनके कार्यकाल के दौरान रेलवे में नौकरी देने के बदले जमीन ली गई. कहा जाता है कि जिन लोगों को नौकरी दी गई, उनसे या उनके परिवार के सदस्यों से जमीन उनके करीबी लोगों या परिवार के नाम कराई गई. इस मामले को गंभीर मानते हुए जांच एजेंसियों ने इसकी पड़ताल शुरू की.

समय के साथ इसमें कई दस्तावेज और वित्तीय लेनदेन सामने आए, जिसके आधार पर केस आगे बढ़ा।इस पूरे मामले की जांच सीबीआई (सीबीआई) कर रही है. जांच एजेंसी ने एफआईआर दर्ज कर कई लोगों को आरोपी बनाया है. इसमें लालू प्रसाद यादव के अलावा उनके परिवार के कुछ सदस्य और अन्य संबंधित लोग भी जांच के दायरे में हैं. सीबीआई इस मामले में जमीन के लेनदेन, नियुक्तियों की प्रक्रिया और कथित अनियमितताओं की जांच कर रही है. एजेंसी यह पता लगाने में जुटी है कि क्या वाकई नौकरी देने के बदले जमीन ली गई थी और इसमें किन-किन लोगों की भूमिका रही।