घर बैठें भरें अपना चालान,अब कोर्ट जाने की जरूरत नहीं!

अगर आप भारत में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हैं तो आपका चालान कटता है. या फिर ई-चालान आपके फोन पर जारी कर दिया जाता है. जिसे आमतौर पर 60 दिनों के अंदर भरना होता है. अगर आप इस चालान को 60 दिनों के अंदर नहीं भरते हैं तो ये केस सीधा (वर्चुअल कोर्ट) में भेज दिया जाता है और 90 दिन तक भी चालान नहीं भरा जाता है, तो मामला सीधा फिजिकल कोर्ट यानी जिला न्यायालय तक पहुंच सकता है.ऐसे में आज हम आपको इस खबर के माध्यम से ये बताने जा रहे हैं कि अगर आपका चालान कोर्ट चला गया हो, तो आप घर बैठे ऑनलाइन कैसे पेमेंट कर सकते हैं.बता दें, वर्चुअल कोर्ट, भारत सरकार की ई-कोर्ट्स मिशन मोड परियोजना का हिस्सा है. इसका मकसद न्याय व्यवस्था को डिजिटल बनाना है.

वर्चुअल कोर्ट एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां आप ट्रैफिक चालानों की स्थिति देख सकते हैं और फाइन भी चुका सकते हैं या फिर आप जरूरत पड़ने पर चालान को चुनौती भी दे सकते हैं. वो भी बिना कोर्ट में जाएं.अगर आपका चालान 60 दिन से ज्यादा पुराना है और वर्चुअल कोर्ट में ट्रांसफर हो गया है तो आप इन स्टेप्स को फॉलो करके आराम से भर सकते हैं. इसके लिए आप सबसे पहले वर्चुअल कोर्ट पोर्टल पर जाएं.सबसे पहले https://vcourts.gov.in पर जाएं. वहां उस राज्य को चुनें जहां आपका वाहन रजिस्टर है.आप अपने मोबाइल नंबर, वाहन नंबर, चालान नंबर या CNR नंबर की मदद से चालान सर्च कर सकते हैं. इसके बाद वेबसाइट पर कैप्चा भरें और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजे गए OTP से लॉग इन करें.‘View’ बटन पर क्लिक करके चालान की पूरी जानकारी और जुर्माने की राशि देख सकते हैं. इसके बाद पेमेंट की पुष्टि करें “I wish to pay the proposed fine” चुनें और भुगतान के लिए आगे बढ़ें. इसके बाद Net banking, UPI, क्रेडिट/डेबिट कार्ड से पेमेंट करें. पेमेंट होने के तुरंत बाद डिजिटल रसीद जारी की जाएगी, जिसे आप डाउनलोड या दोबारा लॉगिन करके ले सकते हैं.अगर 90 दिनों के भीतर चालान का भुगतान नहीं किया गया, तो ये मामला जिला न्यायालय तक पहुंच जाता है. इसके बाद आपको अदालत में उपस्थित होना पड़ सकता है और प्रक्रिया कानूनी रूप ले लेती है।