सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब नेशनल बैंक को लगाई गजब का फटकार,कहा-नीलामी के बाद क्यों किया समझौता?

सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब नेशनल बैंक को फटकार लगाई है. कोर्ट ने कहा, नीलामी के बाद उधारकर्ता से समझौता गलत है. कोर्ट ने बैंक से कहा कि वह जल्द से जल्द नीतिगत फैसला ले ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा न हों. न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने पीएनबी को नीलामी क्रेता को अंतिम बिक्री प्रमाणपत्र जारी करने का निर्देश दिया.बता देें कि सुप्रीम कोर्ट ने नीलामी क्रेता द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जो बिक्री प्रमाणपत्र जारी करने के बजाय, उसके द्वारा जमा की गई बिक्री राशि वापस करने के बैंक के फैसले से संबंधित था.मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि यह एक नेशनल बैंक के लिए दुखद स्थिति है. न्यायमूर्ति पारदीवाला ने कहा, बैंक इस पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं. वह ऐसा न करें नहीं तो कोई भी निलामी में हिस्सा नहीं लेगा. इससे वित्तीय संस्थान और बैंक दोनों ही घाटे में रहेंगे. कोई भी सुरक्षित संपत्ति खरीदने को आगे नहीं आएगा.सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि पंजाब नेशनल बैंक ने नीलामी खरीददार को बताए बिना समझौता कैसे कर लिया. न्यायमूर्ति परदीवाला ने बैंक से सवाल किया कि अगर आपको समझौता करना ही था, तो क्या आपको नीलामी खरीदार को लोक अदालत की कार्यवाही में शामिल नहीं करना चाहिए था?

यह मिलीभगत है.पीएनबी ने SARFAESI एक्ट के तहत उधारकर्ता के खिलाफ वसूली की कार्यवाही शुरू की थी. उधारकर्ता ने देहरादून में ऋण वसूली न्यायाधिकरण (DRT) के समक्ष एक याचिका दायर की. इसमें वसूली की कार्यवाही को चुनौती दी गई थी. डीआरटी के मामले में, पीएनबी और उधारकर्ता ने राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान समझौता किया. जबकि संपत्ति की नीलामी बैंक पहले ही कर चुका था.बता दें कि नीलामी खरीदार ने आरटीजीएस के माध्यम से 42 लाख जमा किए थे. बैंक ने दावा किया कि उसे इसकी जानकारी नहीं थी. बैंक ने कहा कि जब उसे पैसा जमा होने की जानकारी हुई, तो उसने राशि वापस कर दी. बाद में, डीआरटी ने उधारकर्ता द्वारा दायर कार्यवाही में मैनेजर और जनरल मैनेजर को बुलाया. पीएनबी ने डीआरटी के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की. हाईकोर्ट ने याचिका पर नोटिस जारी किया.बैंक के काम से परेशान होकर नीलामी खरीदार ने हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की. वहीं सुप्रीम कोर्ट ने बैंक के सीएमडी को बुधवार को कोर्ट में तलब किया. सुनवाई के दौरान, भारत के अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणि ने पीएनबी की ओर से पेश होकर माना कि बैंक से गलती हुई है. कोर्ट ने एजीआई के बयान को रिकॉर्ड किया कि बैंक तुरंत इलाहाबाद हाई कोर्ट से अपनी याचिका वापस ले लेगा और फिर नीलामी खरीदार को फाइनल सेल सर्टिफिकेट जारी करेगा।