असम में जल्द लागू होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड!आदिवासियों को इसके दायरे से रखा जाएगा बाहर

असम की हिमंत बिस्वा सरमा सरकार ने समान नागरिक संहिता (UCC) को लेकर बड़ा कदम उठाया है. मुख्यमंत्री हिमंत ने घोषणा की है कि राज्य सरकार 26 मई को विधानसभा सत्र के अंतिम दिन समान नागरिक संहिता (UCC) बिल पेश करेगी. राज्य कैबिनेट ने इसके मसौदे को मंजूरी दे दी है. हालांकि आदिवासियों को इसके दायरे से बाहर रखा जाएगा.गुवाहाटी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि यह उनकी सरकार के दूसरे कार्यकाल की पहली कैबिनेट बैठक में लिया गया बड़ा निर्णय है और यह चुनावी वादे के अनुरूप है. अब यूसीसी विधेयक 26 मई को नई विधानसभा में पेश किया जाएगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर यह बिल पारित होता है तो असम यूसीसी लागू करने वाले राज्यों की सूची में शामिल हो सकता है. उन्होंने कहा कि उत्तराखंड, गोवा और गुजरात पहले ही UCC को लागू कर चुके हैं, लेकिन उनकी सरकार ने इसे असम की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया है.मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि हमने आदिवासी आबादी को UCC के दायरे से पूरी तरह से बाहर रखा है. असम के लोगों द्वारा पालन किए जाने वाले सभी रीति-रिवाज, परंपराएं और प्रथाएं यूसीसी के दायरे से बाहर हैं.

उन्होंने कहा कि यूसीसी उत्तराधिकार, विवाह, सहजीवन ( लिव-इन रिलेशन) और विवाह एवं तलाक के अनिवार्य पंजीकरण से संबंधित मामलों को विनियमित करेगा. मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य किसी समुदाय की धार्मिक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करना नहीं, बल्कि एक समान नागरिक व्यवस्था सुनिश्चित करना है.समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड ऐसा कानून है, जिसमें सभी धर्मों के नागरिकों के लिए विवाह, तलाक, गोद लेने और संपत्ति से जुड़े समान नियम लागू होते हैं. भाजपा लंबे समय से यूसीसी को अपने प्रमुख एजेंडों में शामिल करती रही है. ऐसे में असम सरकार का यह कदम राजनीतिक और कानूनी दोनों दृष्टि से अहम माना जा रहा है.सीएम हिमंत बिस्व सरमा ने बताया कि असम विधानसभा का सत्र 21, 22, 25 और 26 मई को आयोजित किया जाएगा. इस दौरान नव निर्वाचित विधायक शपथ लेंगे और राज्यपाल विधानसभा को संबोधित करेंगे. उन्होंने यह भी जानकारी दी कि राज्य सरकार ने चंद्र मोहन पटोवारी को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करने के लिए राज्यपाल से अनुरोध किया है.

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