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पटना हाईकोर्ट की ओर से ट्रांसफर-पोस्टिंग पर लगाया गया रोक,बिहार में शिक्षकों की बढ़ी परेशानी!

पटना हाईकोर्ट की ओर से ट्रांसफर-पोस्टिंग पर लगाया गया रोक,बिहार में शिक्षकों की बढ़ी परेशानी!
  • PublishedNovember 19, 2024

बिहार में शिक्षकों को बड़ा झटका लगा है. ट्रांसफर-पोस्टिंग को लेकर पटना हाईकोर्ट की ओर से फिलहाल स्टे लगा दिया गया है।आज ट्रांसफर-पोस्टिंग नीति के खिलाफ औरंगाबाद के शिक्षकों की ओर से दायर याचिका (केस संख्या CWJC 17441/2024) पर पटना हाईकोर्ट में सुनवाई हुई।अधिवक्ता मृत्युंजय कुमार एवं सीनियर अधिवक्ता ललित किशोर ने शिक्षकों का पक्ष रखा. इसके बाद हाईकोर्ट की ओर से ट्रांसफर-पोस्टिंग पर स्टे लगाया गया।

अब 21 जनवरी 2025 को अगली सुनवाई होगी।वकील मृत्युंजय कुमार ने कहा कि हम लोगों ने याचिका दायर की थी. याचिका में कहा गया था कि शिक्षकों की ट्रांसफर पॉलिसी बिल्कुल गलत है. इसके बाद कोर्ट ने पूरे मामले पर सुनवाई करते हुए स्टे लगा दिया है. बता दें कि शिक्षक संगठनों ने सरकार की इस नीति का भी विरोध किया है. आरोप लगाया है कि आवेदन प्रक्रिया में गड़बड़ी है. शिक्षकों का कहना है कि सरकार ने विकल्प देने के लिए जो नियम बनाए हैं वो प्रक्रिया में सही तरीके से लागू नहीं हो रहे हैं।

Written By
Aagaaz Express

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