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ऑर्केस्ट्रा को लेकर जारी हुआ नई नियम,ये काम किया तो तुरंत होगी कारवाई

ऑर्केस्ट्रा को लेकर जारी हुआ नई नियम,ये काम किया तो तुरंत होगी कारवाई
  • PublishedJuly 4, 2025

बिहार में आर्केस्ट्रा संचालकों के लिए नए नियम लागू किए गए हैं. इसके मुताबिक, आर्केस्ट्रा डांस ग्रुप में नाबालिगों को रखने या काम कराने पर रोक लगा दी गई है. साथ ही आर्केस्ट्रा में अगर देह व्यापार की शिकायत मिली तो संचालकों को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा. इसके बाद उन्हें फिर कभी लाइसेंस नहीं दिया जाएगा.बिहार पुलिस मुख्यालय की तरफ से कहा गया है कि आर्केस्ट्रा संचालकों को अब एक सर्टिफिकेट के साथ यह बताना होगा कि, उनकी टीम में कोई नाबालिग तो काम नहीं कर रही है।पुलिस ने कहा कि अगर छापेमारी के दौरान कोई भी नाबालिग टीम में काम करते हुए पाई गई तो आर्केस्ट्रा मालिक को जेल भेजा जाएगा. बिहार के सारण, सीवान, गोपालगंज, बेतिया, रोहतास, मोतिहारी जिलों से ऐसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं. यहां आर्केस्ट्रा में नबालिगों से काम कराया जा रहा है. इन सभी जिलों के एसपी को नई गाइडलाइन भेज दी गई है.

सारण जिला बिहार में ऑर्केस्ट्रा का केन्द्र कहा जाता है. बताया जाता है कि सालों से, नाबालिग लड़कियों को अवसर और पैसों के झूठे वादों के साथ दूसरे राज्यों और देश के बाहर से लाया जाता है. यहां लाए जाने के बाद, लड़कियों को इस दलदल में फंसाया जाता है, उनका शोषण किया जाता है. उन्हें लागों के सामने अश्लील नृत्य करने के लिए मजबूर किया जाता है.इस संबंध में पुलिस जगह-जगह छापेमारी कर रही है. पुलिस के मुताबिक मई 2024 से अब तक सारण जिले में कुल 194 लड़कियों को वेश्यावृत्ति से मुक्त कराया गया है और 24 मामले दर्ज कर 61 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा जा चुका है. शेष आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है.

Written By
Aagaaz Express

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