आरजेडी विधायक ओसामा की बढ़ी परेशानी,जमानत याचिका मामले में अब आगे क्या करेंगे?
रघुनाथपुर सीट से आरजेडी विधायक ओसामा शहाब को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. सिवान की स्थानीय अदालत ने जमीन विवाद से जुड़े मामले में उनकी अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. इस फैसले के बाद उनकी कानूनी मुश्किलें और बढ़ती नजर आ रही है.प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मोतिश कुमार सिंह की अदालत में इस मामले की विस्तृत सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों ने अपने-अपने तर्क रखे. बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता नवेंदु शेखर दीपक ने अदालत को बताया कि उनके मुवक्किल को राजनीतिक साजिश के तहत झूठे मामले में फंसाया गया है और उनका इस विवाद से कोई लेना-देना नहीं है. उन्होंने यह भी कहा कि गिरफ्तारी से पहले उन्हें राहत दी जानी चाहिए.

वहीं, अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक प्रमील कुमार (उर्फ गोप बाबू) ने अदालत में जोरदार विरोध दर्ज कराया. उन्होंने कहा कि मामला गंभीर प्रकृति का है और इसमें कई लोगों की संलिप्तता सामने आई है. ऐसे में आरोपी को अग्रिम जमानत देना जांच को प्रभावित कर सकता है. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने विधायक की अग्रिम जमानत याचिका को नामंजूर कर दिया.असल में इस पूरे मामले की शुरुआत 15 अप्रैल को हुई, जब सीवान नगर के महादेवा थाना में एक प्राथमिकी दर्ज कराई गई. इस एफआईआर में ओसामा शहाब समेत चार लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया है, जबकि 30 से 35 अज्ञात लोगों को भी इसमें शामिल बताया गया है.शिकायत गोपालगंज जिले के मांझागढ़ थाना क्षेत्र के कमनपुरा निवासी डॉक्टर डॉ. विनय कुमार और उनकी पत्नी डॉ. सुधा सिंह द्वारा दर्ज कराई गई थी. वर्तमान में यह दंपती उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के खोराबार इलाके में निवास कर रहा है.32 वर्षीय ओसामा शहाब बिहार के चर्चित बाहुबली नेता रहे मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे हैं. 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर सिवान के रघुनाथपुर सीट से जीत दर्ज की है.