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राज्यसभा चुनाव में बीजेपी के तीनों प्रत्याशियों की हुई जीत,भाजपा का फिर से बजा डंका

राज्यसभा चुनाव में बीजेपी के तीनों प्रत्याशियों की हुई जीत,भाजपा का फिर से बजा डंका
  • PublishedJune 11, 2026

मध्य प्रदेश के राज्यसभा चुनाव में बीजेपी के तीनों उम्मीदवार रजनीश अग्रवाल, तरुण चुघ और महेश केवट निर्विरोध जीत गए हैं. कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने के चलते मतदान की नौबत नहीं आई. मीनाक्षी को चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट इस मामले में शुक्रवार को सुनवाई करेगा.निर्विरोध जीत के बाद रजनीश अग्रवाल, तरुण चुघ और महेश केवट जीत का सर्टिफिकेट लेने के लिए विधानसभा पहुंचे. उधर, राजस्थान राज्यसभा चुनाव में बीजेपी से सतीश पूनिया, अलका गुर्जर और कांग्रेस से नीरज डांगी ने जीत दर्ज की है. नाम वापसी का समय पूरा होने के बाद इनका निर्वाचन हुआ.बात करें मीनाक्षी नटराजन के मामले की तो सुप्रीम कोर्ट कल उनके नॉमिनेशन पेपर खारिज किए जाने के खिलाफ उनकी याचिका पर सुनवाई करेगा. जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और अतुल एस. चंदुरकर की बेंच ने यह भी पूछा कि जारी चुनावी प्रक्रिया के बीच यह याचिका कैसे स्वीकार की जा सकती है. नटराजन की ओर से पेश सीनियर वकील अभिषेक सिंघवी ने बेंच से उनकी याचिका पर विचार करने का आग्रह किया.

उन्होंने कहा कि रिटर्निंग ऑफिसर ने रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के तहत एक आपराधिक मामले की जानकारी ना देने का हवाला देते हुए गलत तरीके से नॉमिनेशन पेपर खारिज कर दिया था. दरअसल रिटर्निंग ऑफिसर के आदेश में कहा गया है कि उपलब्ध दस्तावेजों की जांच के बाद पता चला कि नटराजन ने अधूरा हलफनामा जमा किया था. इतना ही नहीं नॉमिनेशन के साथ जमा किए गए फॉर्म-26 में कोर्ट की एक शिकायत का जिक्र नहीं किया था.वहीं, मध्य प्रदेश विधानसभा के एक अधिकारी के अनुसार, बीजेपी उम्मीदवार महेश केवट ने रिटर्निंग ऑफिसर के पास शिकायत दर्ज कराई थी. इसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि मीनाक्षी नटराजन ने हलफनामे में तेलंगाना में उनके खिलाफ दर्ज एक मामले का जिक्र नहीं किया था. इस पर सिंघवी ने तर्क दिया कि उम्मीदवार को केवल उस आपराधिक मामले की जानकारी देनी होती है जिसमें कम से कम दो साल की सजा का प्रावधान हो, जबकि इस मामले में केवल समन जारी किए गए थे.

Written By
Aagaaz Express

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